अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की खारिज

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नई दिल्ली, 21 मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की तरफ से भेजे गए सभी समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है.

ED का कहना है कि हम जवाब देंगे और हम रखरखाव के आधार पर इसका विरोध करते हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने भी स्थिरता के आधार पर याचिका का विरोध करते हुए ED की दलीलों पर आपत्ति जताई. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ED से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. ED का कहना है कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है.

ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे केजरीवाल?
सुनवाई के दौरान HC ने भी सवाल उठाया कि केजरीवाल ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? हाईकोर्ट ने कहा कि समन आपके नाम से जारी हुए हैं. आप भी देश के नागरिक ही हैं. पेश होने में दिक्कत क्या है? केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने जवाब दिया कि वो ED के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं. अगर उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण मिल जाए तो वो पेश होने के लिए तैयार हैं. कोर्ट ने हालांकि अपनी तरफ से केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण जैसी कोई बात नहीं की. केजरीवाल की याचिका पर ED को 2 हफ्ते में जवाब देना है. उसके बाद केजरीवाल ED के जवाब पर 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 22अप्रैल को होगी.

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