भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ‘एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे’ विषय पर परामर्श पत्र जारी किया
नई दिल्ली, 10फरवरी।भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने “एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे” विषय पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने संदर्भ पत्र दिनांक 11.05.2022 के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों पर ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी हैं:
1. एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देश दिनांक 25.07.2011 में निर्धारित वार्षिक शुल्क व्यवस्था में गैर-वापसी योग्य एक बार के प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) के सह-अनुबंध को हटाना।
2. 15 साल की मौजूदा एफएम लाइसेंस अवधि को 3 साल तक बढ़ाना।