नई दिल्ली, 20 जून।दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार (20 जून) को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था। ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि ED ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है।
केजरीवाल के वकील ने ईडी के आरोपों पर कहा- CM के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। उन्हें हैरानी नहीं होगी यदि कुछ और बयान सामने आए। दिल्ली CM की कोई आपराधिक हिस्ट्री भी नहीं है। ये बयान उन लोगों ने के हैं, जिन्होंने खुद को दोषी माना है। वे लोग संत तो है नहीं। ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया और जमानत देने का वादा कर बयान दिलवाए गए।