नई दिल्ली, 10जून। साल 2019 में आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती को खाली करने को लेकर 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। दो और मुकदमों में आजम खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके साथ ही दो मुकदमों में आज़म खान को सजा हो चुकी है।
वर्ष 2016 में सपा शासन काल में आजम खान के इशारे पर घर में घुसकर मारपीट तोड़फोड़ छेड़खानी और धमकाने जैसे कई धाराओं में आजम खान सहित आजम खान के करीबियों पर आरोप लगा था।
इस मामले में सपा नेता आज़म खान और आजम खान के करीबी फसाहत अली सानू, बरकत अली ठेकेदार,इमरान और इकराम, के खिलाफ मामले की सुनवाई चल रही थी।
पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।
आज़म खान का साथ छोड़ फ़साहत खान शानू और शाज़ेब खान 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे।