पश्चिम बंगाल, 5 जुलाई। पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत कर आए TMC विधायकों को शुक्रवार (5 जुलाई) को स्पीकर बिमान बनर्जी ने शपथ दिलाई। गवर्नर आनंद बोस ने इसे असंवैधानिक बताया। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को लेटर भी लिखा।
आनंद बोस ने संविधान के आर्टिकल 188 का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि विधायकों की शपथ के लिए डिप्टी स्पीकर को जिम्मा दिया गया था। संविधान और परंपराओं के मुताबिक राज्यपाल शपथ के लिए जिसे अधिकृत करता है, शपथ उसे ही दिलानी होती है।
क्या कहता है आर्टिकल 188?
- संविधान के आर्टिकल 188 और आर्टिकल 193 में विधायकों की शपथ की प्रक्रिया और अधिकार का जिक्र है।
- आर्टिकल 188 में कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का हर एक सदस्य को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ही शपथ लेना होगा।
- यदि विधायक आर्टिकल 188 के तहत शपथ नहीं लेता है और विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो जाता है तो आर्टिकल 193 में विधायक के लिए दंड का प्रावधान है।