हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत अब ED जाएगी सुप्रीम कोर्ट

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रांची , 28जून।रांची के बड़गांई में हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन घोटाला का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, यह जमीन भूंइहर कोटे की है, जिसे कोई खरीद और बेच नहीं सकता है. इसके बावजूद हेमंत ने 2010 में इस पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया. जांच एजेंसी के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार में आने के बाद स्थानीय अधिकारियों के जरिए इस जमीन की पैमाइश करने में लगे थे.

वहीं हाईकोर्ट में हेमंत के वकील ने ईडी के इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया और कहा कि जमीन से हेमंत का कोई लेना-देना नहीं है. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों के व्हाट्सऐप चैट और राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद के बयान जमा कराए थे.

जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. हालांकि, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन करीब पांच महीने बाद जेल से बाहर आएंगे. सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हेमंत सोरेन को राहत मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद झारखंड की राजनीति में कई बदलाव भी देखन को मिल सकता है।
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