नई दिल्ली, 27 जून। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने हाल ही में आई उन रिपोर्टों के जवाब में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिनमें कहा गया था कि बायजू को चल रही जांच में वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों से बरी कर दिया गया है।
स्पष्टीकरण देते हुए एमसीए ने इस बात पर जोर दिया है कि ये रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एमसीए द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अभी भी जारी है, और इस स्तर पर इन कार्यवाहियों से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
स्पष्टीकरण का उद्देश्य बायजू के बारे में गलत मीडिया कवरेज से उत्पन्न होने वाली गलतफहमियों को दूर करना है और कोई भी निर्णय लेने से पहले जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करने के महत्व को रेखांकित करता है।
मामले पर आगे की अपडेट के लिए, हितधारकों को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक बयानों की प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है।