नई दिल्ली, 26फरवरी। मस्जिद को 300 करोड़ और चर्च को 200 करोड़ ₹ देने के बाद अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम पेश किया और विधेयक पारित किया।
कर्नाटक सरकार के सुल्तानी फ़रमान
1. कर्नाटक के मंदिरों से कर वसूली बिल देख मुगलों का जजिया याद आया
2. कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल एंडोमेंट्स बिल 2024 पास
3. बिल में हिन्दू मंदिरों के कुल राजस्व से कर्नाटक सरकार कर वसूलेगी
4. मंदिरों के 1 करोड़ के राज्स्व पर 10 लाख कर लेगी कर्नाटक सरकार
5. 10 लाख से ज्यादा के राजस्व पर मंदिरों से 5 फीसदी कर वसूला जाएगा
6. हिन्दू मंदिरों के ट्रस्टी मुसलमान और दूसरे धर्म के भी हो सकेंगे
7. मंदिरों से वसूले कर का इस्तेमाल दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी हो सकेगा
8. हिन्दू भक्तों के चढ़ावे का राजस्व दूसरे मज़हब के जरूरतमंद मस्जिदों और चर्चों पर खर्च होगा
9. कर्नाटक सरकार केवल हिंदू मंदिरों को ही निशाना बना रही है
10. धारा 19 (ए) :- कॉमन पूल फंड का पैसा किसी भी “गरीब और जरूरतमंद संगठन” के लिए उपयोग किया जा सकता है।
11. धारा 25: समग्र संस्था के मामले में हिंदू और अन्य धर्मों दोनों के सदस्यों को प्रबंधन समिति में नियुक्त किया जा सकता है।
कर्नाटक सरकार ने मंदिरों पर 10% लगाकर बता दिया है कि 2024 में अगर इंडी एलायंस की सरकार बनी तो पूरे देश के हिंदू जजिया टैक्स देगें।