सीएम केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा, समन नहीं स्वीकार करने पर पहुंची अदालत

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नई दिल्ली, 20फरवरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किले कम होने को नाम नहीं ले रही है. शराब घोटाले मामले में जांच कर रही ईडी ने सोमवार को सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज कराई है. दरअसल, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए कई समन के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे. ED के सूत्रों ने दावा किया है कि सीएम केजरीवाल ने उन्हें जारी किए गए पहले 3 समन की जानबूझकर अवज्ञा की. ईडी ने कहा कि अदालत के सामने सवाल समन की वैधता का नहीं है, बल्कि केजरीवाल की ओर से जानबूझकर तीन समन की अवहेलना करने का गैरकानूनी कृत्य है.

ईडी सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट का मानना है कि अगर CM केजरीवाल ने कोई अपराध किया है…तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है. अदालत ने पाया कि शिकायत की सामग्री और ईडी द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है. सीएम केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं.

बता दें अरविंद केजरीवाल को आज, 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश नहीं होना था, लेकिन वह नहीं गए. ED द्वारा भेजे गए छठी बार समन पर सीएम ने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, कि ईडी का समन अवैध है…ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है. बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.

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