भोपाल, 27फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के पूर्व मुख्यसचिव गोपाल रेड्डी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। अब उनका मनी लांड्रिंग केस में जेल जाना तय माना जा रहा है।
मप्र के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जनवरी 2021 को मप्र जल संसाधन विभाग के सबसे ठेकेदार श्रीनिवास राजू मेंटाना और इस ठेकेदार के लिए अफसरों को रिश्वत बांटने वाले भोपाल निवासी आदित्य त्रिपाठी के यहां छापा मारा था। इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया था।
इन दोनों के यहां मिले दस्तावेज और बयानों के आधार पर ईडी ने मप्र के पूर्व मुख्यसचिव एम गोपाल रेड्डी को भी आरोपी बनाया था। बताया जाता है कि एम गोपाल रेड्डी ने इनके साथ लेनदेन किया था।
उस समय गिरफ्तारी के डर से गोपाल रेड्डी ने तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। ईडी ने हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल रेड्डी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद अब ईडी कभी भी गोपाल रेड्डी को गिरफ्तार कर सकती है। यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो मप्र में यह पहला उदाहरण होगा जब कोई पूर्व मुख्यसचिव कथित के आरोप में गिरफ्तार होगा।