“ईपीएस’95 पेंशनभोगी अब कभी भी जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, EPFO के पेंशनधारक अभी नहीं उठा सकते इसका लाभ

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नई दिल्ली, 17 नवंबर.पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि इस माह की अंतिम तारीख यानी 30 नवंबर है. हालांकि, यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.

ईपीएफओ के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट के अनुसार, “ईपीएस’95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा.”

ट्वीट के मुताबिक, ईपीएस 95 के तहत पेंशनभोगी किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से एक साल तक वैध रहेगा. तो, अगर आपने पिछले साल अपना जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर को जमा किया था, तो इस साल भी आपको उसी तारीख को या उससे पहले जमा करना होगा. यदि आप इसे समय सीमा तक जमा नहीं करते हैं तो आपको जनवरी 2023 से पेंशन भुगतान मिलना बंद हो जाएगा.

जीवन प्रमाण पत्र पिछले जमा करने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध है.

इससे पहले, सभी ईपीएस पेंशनरों को नवंबर महीने में डीएलसी जमा करना आवश्यक था. इसके परिणामस्वरूप लंबी कतारों और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उत्पन्न भीड़ के कारण पेंशनभोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है
पेंशन वितरण बैंक
कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)
आईपीपीबी/भारतीय डाकघर/डाकिया
उमंग ऐप
निकटतम ईपीएफओ कार्यालय
जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकताएं
पीपीओ नंबर
आधार संख्या
बैंक के खाते का विवरण
मोबाइल नंबर आधार से लिंक
“ईपीएस, 1995 एक ‘परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना है. कर्मचारी पेंशन कोष की राशि (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार से अंशदान, प्रति माह 15,000/- रुपये तक की राशि. योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचयों में से किया जाता है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत अनिवार्य रूप से निधि का मूल्य सालाना है.

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